24 फरवरी से 6 मार्च के मध्य सम्पन्न होगी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा

हरिद्वार।  जिला मजिस्ट्रेट, महोदय हरिद्वार के पत्रांक 4876 दिनांक 14 फरवरी, 2025 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक 183 दिनांक 31 जनवरी, 2025 के अनुसार समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 के अन्तर्गत कम्प्यूटर परिचालन के आधारभूत / ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा एवं टंकण परीक्षा (हिन्दी व अंग्रेजी) का आयोजन दिनांक 24.02.2025 से 06.03.2025 तक एकल परीक्षा केन्द्र ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार (केन्द्र कोड़ 001) में की जानी है। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
केन्द्र कोड 001 परीक्षा केन्द्र का नाम ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार परीक्षा तिथि नाम दि० 24.02.2025, दि० 25.02.2025, दि० 27.02.2025, दि० 28.02.2025, दि० 03.03.2025, दि० 04.03.2025, दि० 05.03.2025 विषय का नाम/कोड़ हिन्दी टंकण (अनिवार्य)/94 अंग्रेजी टंकण (वैकल्पिक) / 95 कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा अर्हकारी प्रकृति/96, समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से प्रारम्भ, अभिलेख सत्यापन अपरान्ह 01.30 बजे से प्रारम्भ एवं दिनांक 06.03.2025 को हिन्दी टंकण (अनिवार्य) / 94 अंग्रेजी टंकण (वैकल्पिक) / 95 कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा अर्हकारी प्रकृति/96 पूर्वान्ह 10.00 बजे से प्रारम्भ, अभिलेख सत्यापन कम्प्यूटर आधारभूत ज्ञान परीक्षा अपरान्ह 01.30 बजे से प्रारम्भ सम्पन्न की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान, द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की गई है।
परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करने एवं परीक्षा में बाधा डालने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे।कोई भी व्यक्ति जुलूस, झांकी, जन सभा प्रदर्शन नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अथवा आस-पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग कदापि नहीं किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। यही प्रतिबन्ध सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति को एवं परीक्षार्थी को सेलुलरफोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की सार्वजनिक स्थानों पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा।और न ही ऐसे समूह में शामिल होगा, यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, परीक्षा केन्द्र पर लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेय शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न अपने पास रखेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में ईंट, पत्थर, रोडे या फेंक कर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न ही करायेगा, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षा केन्द्र पर किसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या गाली गलौच या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्तिभंग होने की संभावना हो, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पŸिा को क्षति नहीं पहुंचायेगा और न पहुंचाने का प्रयास करेगा।
परीक्षा केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा, व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा कार्य में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही प्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट, पम्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नहीं लगायेगा तथा न ही बंटवायेगा, यह आदेश दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 06 मार्च, 2025 तक परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रांगत लागू होंगे, जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा।

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