पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

 पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
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चमोली :  पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

मामला 2017 के मई माह का है। अभियुक्त जसवीर सिंह अपनी पत्नी जसविन्दर सिंह एवं बेटी सिमरन को लेकर अम्बाला से
हेमकुण्ड साहिब की यात्रा के नाम पर गोविंदघाट लाया था। जँहा जसविंदर ने एक होटल में अपनी पत्नी और बेटी की धारदार हथियार हत्या कर दी थी। जिसके बाद वह मौके से कार सहित फरार हो गया था। जिसके बाद कमरे के न खुलने पर होटल स्वामी व गोविंंदघाट पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर देखा तो वँहा एक महिला और युवती का खून से लतपथ शव बरामद किया। जिस पर थाना गोविन्दघाट में मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू की गई। जिस पर पुलिस को जसवीर का वाहन लावारिस हालात में 30 मई को कर्णप्रयाग में मिला। जिसके बाद पुलिस ने 9 जून अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल देहरादून से गिरफ्तार किया।जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग टैय्या पुल के पास अलकनन्दा नदी के किनारे से हत्या में प्रयुक्त हथियार  बरामद किया गया। जिसके बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से  जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के सम्मुख 21 साक्षी को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकाश भण्डारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं कुलदीप बर्तवाल सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त जसवीर सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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