पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में थानाध्यक्ष सही पुलिस टीम व अन्य पर चलेगा ट्रायल

नई टिहरी : जिले के घनसाली थाने घनसाली थाने में पुलिस अभिरक्षा में ग्रामीण की मौत के मामले में सीजेएम विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने मामले में थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों, दो होमगार्ड के खिलाफ ट्रायल चलाने व जिला अस्पताल के तीन डॉक्टर के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिये हैं।
मामला 21 मई 2011 का है। मामले में भिलंगना ब्लॉक के केपार्स गांव निवासी मोर सिंह पुत्र संसार सिंह की ओर से दी गयी तहरीर के अनुसार चमियाला बाजार में उंसके भाई सरोप सिंह की एक महिला से बहस हो गई। इस दौरान महिला ने सरोप सिंह को थप्पड़ मार दिया। विवाद होने पर मौके पर मौजूद होमगार्ड जवानों ने उसकीलाठी-डंडों से पीटाई कर चमियाला पुलिस चौकी ले जाया गया। जंहा चौकी में भी उंसके साथ मारपीट की गई और सरोप सिंह को घनसाली थाने लाया गया। जंहा उसकी मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने उसकी तबियत खराब होने का बहाना बना स्वास्थ्य केंद्र पिलखी ले जाया गया। जंहा चिकित्सकों ने सरोप को मृत घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसे 108 की मदद से जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया गया। मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से पोस्ट मार्टम की वीडियो व फोटोग्राफी भी नहीं कि गयी। साथ ही रिपोर्ट में मौत के कारणों का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया गया है।ऐसे में मृतक के परिजनों को ओर से 22 मई 2011 को कोतवाली टिहरी में लिखित शिकायत दी गयी। जिस पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। जिस पर पुलिस ने 2016 में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जिस पर मृतक के परिजनों ने न्यायालय में वाद दाखिल किया। जिसकी सुनावाई करते हुए सीजेएम विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने घनसाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल कुमार लुंठी, एसआई सुरेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल जय सिंह रावत, कांस्टेबल प्रदीप गिरी, उम्मेद सिंह असवाल, होमगार्ड चैतलाल, शिवचरण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304 के तहत ट्रायल शुरू करने के आदेश दिये। न्यायालय ने पोस्टमार्टम करने वाले जिला चिकित्सालय बौराड़ी के तत्कालीन चिकित्सक डा. संजय कर्णवाल, डा. संजय कंसल, डा. मनोज कुमार बडोनी के विरूद्ध भी आईपीसी की धारा 201 के तहत समन जारी कर केस चलाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि डॉ संजय कर्णवाल की मौत हो चुकी है।