कोविड 19 के दौरान 38 लाख की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

  • उत्तर प्रदेश के संदाना से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
  • न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

पौड़ी : पौड़ी पुलिस की ओर से कोविड 19 के दौरान 38 लाख की ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
बता दें कि बीती 23 जुलाई को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पौड़ी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय नेगी की ओर से दिल्ली की कम्पनी के डारेक्टर रजनीश श्रीवास्तव की ओर से कोविड 19 के दौरान 6 एम्बुलेस उपलब्ध कराने के ऐवज में 45 लाख 70 हजार 160 रुपए की धनराशि का भुगतान कार्यालय से प्राप्त किया। लेकिन निर्धारित समयावधि के बाद भी एक एंबुलेंस की आपूर्ति कर शेष 05 एम्बुलेंसों की आपूर्ति नहीं की गई। जिनकी लागत 38 लाख की है। संजय नेगी की शिकायत पर पुलिस की ओर से मामले में राजनीश श्रीवास्तव के लिये ठगी सहित विभाग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जिसके लिये पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी की ओर से पुलिस उपाधीक्षक सदर पौड़ी प्रेमलाल टम्टा के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई व वरिष्ठ उपनिरीक्षक महेश रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। जिसके बाद मामले की जांच के दौरान टीम ने आरोपी की खोजबीन में दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर व लखनऊ में छापेमारी की गई। जिसके बाद 23 नवम्बर को पुलिस टीम ने आरोपी को हरदोई रोड कस्बा संदाना जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की ओर आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।

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