चमोली : गोपेश्वर भाजपा कार्यालय पर बिना अनुमति 5 से अधिक लोगों को एकत्रित करने के मामले में निर्वाचन विभाग ने भाजपा जिलाध्यक्ष को 24 घंटे की भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि 13 जनवरी का भाजपा की ओर से गोपेश्वर नगर के ग्वीलों में स्थित पार्टी कार्यालय में सुझाव पेटिका एकत्र करने के लिये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके लिये निर्वाचन विभाग से अनुमति न लेने के चलते एफएसटी टीम ने इसे धारा 144 सीआरपीसी व आचार संहिता का उल्लंघन मानाते हुए नोटिस जारी किया है। रिट्रनिंग आफिसर की ओर से नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर पक्ष न रखे जाने पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही है।