नैनीताल: चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष सुनते हुए न्यायालय की ओर से यात्रा में लागू तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या कीतीर्थयात्रियों की सीमित संख्या की व्यवस्था समाप्त कर दी है। जिससे अब चार धाम की तीर्थयात्र के सुचारू संचालित होने की आस जग गयी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यात्रा मार्ग के व्यवसायियों सहित अन्य लोगों में उत्साह का माहौल है।
बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व में चारधाम यात्रा के लिए ई-पास व्यवस्था लागू कर प्रतिदिन दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित की थी। जिसके तहत न्यायालय ने केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 तीर्थयात्रियों को दर्शनों की अनुमति दी थी। जिसके बाद से यात्रा से जुड़े व्यवसायी, तीर्थपुरोहित और स्थानीय लोग व्यवस्था समाप्त करने की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में कोविड की स्थिति सामान्य होने और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए यात्रा संचालन के लिये निर्धारित ई पास और सीमित संख्या के नियमों में छूट को लेकर अपना पक्ष रखा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए, मंगलवार को न्यायालय की ओर से सीमित संख्या के नियम को समाप्त करने की सहमति दे दी है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और केदारनाथ विधायक ने न्यायालय के इस फैसले पर आभार जताया है। हालांकि यात्रा के लिए ईपास लेना आवश्यक होगा। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in पर नये यात्रा ई- पास जारी करने आज 6 अक्टूबर 2021 से शुरू कर दिए गए हैं।