चमोली : राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 हेतु माल्टा एवं पहाडी नीबू (गलगल) फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सरकार की ओर से सी ग्रेड माल्टा एवं पहाडी नीबू (गलगल) क्रमशः आठ व पांच रूपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है।
मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि मूल्य निर्धारण के साथ ही विभाग ने माल्टा व पहाडी नीबू फलों के खरीद की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि यह योजना उद्यान कार्ड धारकों के लिये होगी। माल्टा व पहाड़ी नीबू की क्रय 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। संबंधित उत्पादकों को घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी फसल का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे। विभाग की ओर से जिले में 4 संग्रह व क्रय केंद्र बनाये गये हैं।
विभाग की ओर से जोशीमठ, दशोली, घाट ब्लाक के लाभार्थियों के लिये राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्र गोपेश्वर को संग्रह व क्रय केंद्र बनाया गया है। जबकि पोखरी, कर्णप्रयाग, नारायणबगड आदिबद्री विकास खण्ड के लिये राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्र कर्णप्रयाग को, गैरसैंण ब्लाक के लिये राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्र गैरसैंण तथा ब्लाक थराली, देवाल के लिये राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र ग्वालदम में संग्रह व क्रय केन्द्र बनाया गया है।
क्या है समर्थन मूल्य पाने के मानक
विभाग की ओर से क्रय किए जाने वाले सी ग्रेड माल्टा फलों का न्यूनतम व्यास 50 मिमी. तथा नीबू (गलगल) का व्यास 70 मिमी. से अधिक होना आवश्यक है। फल कटे सडे, गले न होकर स्वस्थ रोग रहित होने चाहिए। तुडाई उपरान्त फलों के वाष्पीकरण एवं श्वसन क्रिया से वनज में कमी को ध्यान में रखते हुए क्रय के समय तौल में 2.50 प्रतिशत अधिक वजन लिया जाएगा। फल उत्पादकों को भुगतान एकाउन्ट पेई चैक तथा आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।