चमोली : नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 12वीं कक्षा उर्त्तीण करने वाली बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिये पात्र अभ्यर्थियों को 7 दिसम्बर तक निर्धारित प्रारूप और आवश्यक अभिलेखों के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में अपने आवेदन जमा करवाने होंगे।
ये हैं आवश्यक अभिलेख–
योजना का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 36 हजार वार्षिक एवं नगरीय क्षेत्रों में 42 हजार वार्षिक आय प्रमाण पत्र, एसडीएम द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, बालिका व माता-पिता का आधार नंबर, पैनकार्ड नंबर या सीएससी में पैनकार्ड आवेदन की रसीद, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, कक्षा 12वीं का उर्त्तीण प्रमाण पत्र, अंक तालिका, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति, स्नातक या डिप्लोमा सर्टीफिकेट, विवाह संबधी प्रमाण पत्र एवं ग्राम प्रधान पंचायत का प्रमाण पत्र शामिल है।
क्या है नंदा-गौरा योजना
वर्ष 2017 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर नन्दा गौरा योजना संचालित की गई थी। जिसमें कक्षा 12वीं उर्त्तीण करने पर 5 हजार, डिप्लोमा या स्नातक करने पर 10 हजार तथा विवाह के समय 16 हजार सहित कुल 31 हजार ई-पेमेंट के माध्यम से दिए जाने का प्राविधान किया गया था। चमोली जिले में 1585 बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल सका है।