चमोली : यदि आप विद्युत सप्लाई की परेशानी से परेशान हैं, तो आप 1912 टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यदि उक्त नम्बर पर की गई शिकायत के तीन घंटे में विभाग की ओर से शिकायत का निवारण नहीं किया जाता तो मामले में उपभोक्ता को मुआवजा दिये जाने का भी प्रावधान है। यह जानकारी शनिवार को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से गोपेश्वर में आयोजित शिविर के दौरान उपभोक्ताओं को दी गई।
गोपेश्वर में आयोजित शिविर में मंच के सदस्य शशि भूषण मैठाणी ने कहा कि सरकार की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का गठन किया गया है। लेकिन उपभोक्ताओं को मंच और विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी न होने से दिक्कतों सामना करना पड़ता है। उन्होंने जाकनारी देते हुए बताया कि जहां विद्युत कनेक्शन संयोजन में जहां पोल से 40 मीटर की दूरी तक लगने वाली सामग्री उपलब्ध करवा विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं जानकारी के अभाव में यह उपभोक्ता से लिये जाने की परम्परा बनी हुई है। वहीं तार के खराब होने पर उसके बदलवाने की जिम्मेदारी भी विभाग की है। वहीं विद्युत वितरण संबधी किसी भी शिकायत के उपभोक्ता विभागीय अधिकारियों के बजाय 1912 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाने पर तीन घंटे में समस्या का समाधान करने की व्यवस्था है। ऐसा न होने पर विभाग की ओर से उपभोक्ता को मुआवजा दिये जाने का भी प्रावधान है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के खराब होने पर यदि विभाग तय समय सीमा में सुचारु न करने पर भी उपभोक्ता को मुआवजा देने का प्रवाधान किया गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में उपभोक्ता इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस मौके पर विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता एनएस चैहान, जेई अंकित रावत, व्यापार संघ अध्यक्ष अनूप पुरोहित अंकोला, आयुष चौहान, अनूप रावत, सूरज कुमार आदि मौजूद थे।